Pryagraj: लिव इन रिलेशनशिप को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप सिर्फ टाइम पास है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर धार्मिक (अलग-अलग धर्म) प्रेमी युगल की ओर से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के कारण पुलिस से सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे रिश्ते बिना किसी ईमानदारी के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के कारण होते हैं और वे अक्सर टाइमपास में परिणत होते हैं. हालांकि कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में लिव-इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी एवं न्यायमूर्ति मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की पीठ ने दिया है.

लिव इन रिलेशनशिप में स्थिरता ज्यादा

जजों ने कहा कि दो महीने में न्यायालय यह उम्मीद नहीं कर सकता है कि युगल इस प्रकार के अस्थायी रिश्ते पर गंभीरता से विचार कर पाएंगे. स्थिरता और ईमानदारी की तुलना में मोह अधिक हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में स्थिरता और ईमानदारी की तुलना में मोह अधिक है। जब तक युगल शादी करने का फैसला नहीं करते हैं या वे एक-दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं, तब तक न्यायालय इस प्रकार के रिश्ते में कोई राय नहीं व्यक्त कर सकता है। कोर्ट ने ये टिप्पणियां एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए की है।

कोर्ट ने प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने से किया इंकार

याचिका में लड़की की चाची द्वारा लड़के के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 के तहत दर्ज कराई गई एफआईआर को चुनौती दी गई थी. याचिका में उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की क्योंकि युगल ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया है। वहीं, कोर्ट के समक्ष लड़की के वकील ने दलील दी कि लड़की की 20 वर्ष से अधिक है, इसलिए उसे अपना भविष्य तय करने का पूरा अधिकार है। वह लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है। जबकि दूसरी ओर लड़की की चाची के वकील ने कहा कि लड़के के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत एफआईआर है और वह रोड रोमियो और आवारा है। उसका कोई भविष्य नहीं है और निश्चित तौर पर वह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में इस तरह के रिश्ते पर आपत्ति जताई और सुरक्षा देने से इनकार कर दिया।